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Fine on Mumbai Metro: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें वजह

Fine on Mumbai Metro:  आरे जंगल के पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट का उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया जिसमें केवल 84 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी।

  • 84 पेड़ काटने की अनुमति थी
  • इससे ज्यादा काटा गया
  • कोर्ट ने योजना को नहीं रोका

अदालत ने कहा कि मुंबई मेट्रो को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक परियोजना को रोका नहीं जा सकता। CJI डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने वृक्ष प्राधिकरण के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस आदेश में MMRCL को 124 पेड़ काटने और 54 पेड़ लगाने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि 1533 पेड़ लगाए जाएंगे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा-

1. एमएमआरसीएल दो सप्ताह की अवधि के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख की राशि प्रदान करे।

2. संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वनीकरण जो निर्देशित किया गया है पूरा हो गया है।

3. हम आईआईटी बॉम्बे के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे आदेश को सत्यापित करने के उद्देश्य से एक टीम की प्रतिनियुक्ति करें। तीन सप्ताह में रिपोर्ट इस कोर्ट को सौंपी जाए।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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