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यूपी 'लव जिहाद कानून' के तहत हुए पहली सजा, अफ़ज़ल को पांच साल की जेल

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 21, 2022, 5:44 pm IST

इंडिया न्यूज़ (लखनऊ, First convication in UP love jihad law): उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद कानून’ के तहत पहली सजा हुए है, एक मुस्लिम युवक को राज्य के अमरोहा जिले की एक अदालत ने झूठे बहाने से एक हिंदू लड़की से अपना धर्म छुपा कर शादी करने की कोशिश करने के आरोप में पांच साल की कैद की सजा सुनाई है.

अदालत ने राज्य के संभल जिले के निवासी मोहम्मद अफजल के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ड्राइवर का काम करने वाले अफजल ने लड़की से अपना परिचय हिंदू बताया था, लड़की के पिता की अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके में एक नर्सरी है। अफजल अक्सर नर्सरी में पौधे खरीदने जाता था और वहां लड़की से मिलता था.

अफजल ने लड़की से अपना परिचय अरमान कोहली के रूप में कराया था और दोनों पिछले साल भाग गए थे। लड़की के पिता ने स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अफजल ने लड़की का अपहरण किया है। पुलिस ने बाद में अफजल को पिछले साल अप्रैल में दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

 ऐसा कानून लाने वाला यूपी पहला राज्य था

अफजल पर ‘उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम’ जो दिसंबर 2020 में अधिनियमित किया गया था, और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था क्योंकि लड़की नाबालिग थी। विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया.

यूपी पहला राज्य था जिसने छल, बल, लालच या किसी अन्य झूठे तरीके से या शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया था। हालांकि इस अधिनियम में कहीं भी ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।  लेकिन बातचीत की भाषा में ‘मुस्लिम युवकों द्वारा धोखे से हिंदू लड़कियों से शादी को’ को लव जिहाद बोला जाता है, जिसके खिलाफ कानून बनाया गया था.

इस अधिनियम में उल्लंघन करने वालों को अधिकतम दस साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसने कुछ स्थितियों में धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा। अधिनियम के अनुसार, धर्म परिवर्तन, यदि दबाव, बल, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के उद्देश्य से किया जाता है तो यह अपराध होगा.

जो कोई भी अपनी मर्जी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे दो महीने पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में अनिवार्य रूप से एक आवेदन देना होगा.

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