India News (इंडिया न्यूज), GST ON Gangajal: सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानि सीबीआईसी ने गंगाजल पर जीएसटी लगाये जाने की ख़बर का खंडन किया है। साथ ही सीबीआईसी द्वारा कहा गया कि गंगाजल पर किसी भी तरीके से कोई जीएसटी नहीं लगता है। साथ यह भी साफ किया कि पूजा सामग्रियों पर छूट भी दी गई है।
- गंगाजल और पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं
- कांग्रेस ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी का आरोप लगाया था
जीएसटी काउंसिल की बैठक
सीबीआईसी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि गंगाजल का इस्तेमाल पूरे देश में पूजा के लिए किया जाता है। गंगाजल और पूजा साम्रगी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी काउंसिल की 14वें और 15वीं बैठक जो 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को की गई थी, उसमें इस बात पर चर्चा की गई थी। जिसमें पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया था।
कांग्रेस का बयान
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया है। जो कि लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए इस आरोप पर सीबीआईसी ने साफ कर दिया है कि गंगाजल और पूजा सामग्रियों पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है।
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