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रोजमर्रा की 14 चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी : वित्त मंत्री

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
हाल ही मेें हुई जीएसटी की बैठक के फैसले के मुताबिक 18 जुलाई से कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं लेकिन रोजमर्रा की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन चीजों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन था जिसे केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रोजमर्रा की आटा, दाल आदि 14 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर खुले में खरीदा जाता है तो उनपर जीएसटी नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने शेयर की है जीएसटी फ्री 14 चीजों की सूची

सोमवार से आम आदमी का जीवन व्यापन महंगा हो गया है। लेकिन सरकार ने खाने-पीने की कुछ चीजों को जीएसटी से मुक्त रखा है। लेकिन इनमें से उन्हीं चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा जो खुलें,  बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदी जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने खुद यह ऐलान किया है। उन्होंने कल जीएसटी फ्री इन 14 चीजों की सूची शेयर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इन चीजों को खुले में खरीदा जाए तो कोई जीएसटी नहीं चुकाना होगा।

ये हैं 14 वस्तुएं जिन पर नहीं लगेगा जीएसटी

  • आटा
  • चावल
  • पफ्ड राइस (फूले चावल)
  • मक्का
  • गेहूं
  • बाजरा
  • बेसन
  • सूजी
  • दही
  • लस्सी
  • ओट्स
  • राई
  • मुढ़ी

जानिए किन उत्पादों पर लागू होगा जीएसटी

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लागू होगा जो प्री-पैक्ड और लेबल्ड हैं। बता दें कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की 47वीं चंडीगढ़ में हुई थी। उस दौरान ये फैसले लिए गए थे। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट करते कर कहा कि हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में अनाज, दाल, आटा जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के निर्णय पर दोबारा विचार करने की सिफारिश की है।

इन उत्पादों प रकर की दरों में बढ़ोतरी कर 18 फीसदी की गई

टेट्रा पैक व बैंक से जारी चेक पर 18 फीसदी और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसी के साथ बिना ब्रांड खुले में बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी। इसके अलावा इंक, प्रिंटिंग/ड्राइंग कागज काटने वाला व धारदार चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग व मार्किंग वाले उत्पादों पर कर की दरों में बढ़ोतरी कर 18 फीसदी कर दी गई हैं।

सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी

इसी के साथ सौर वॉटर हीटर पर अब पांच प्रतिशत टैक्स के बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसी तरह पुल, रेलवे, सड़क, पुल, अपशिष्ट शोधन संयंत्र, शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों, रेलवे और मेट्रो, पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब तक यह 12 फीसदी था।

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Vir Singh

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