इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Rules approved by governor): हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकथाम नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इन नियमों के लागू होने का बाद अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर 3 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
हरियाणा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया था जिसे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दे दी, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने कानून पूरी तरह से लागू करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
हरियाणा में पिछले चार सालों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हो चुके है जिसके बाद राज्य सरकार ने कानून बनाने की जरुरत को समझा। धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में अब पीड़ित कोर्ट में जा सकते है, कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण का खर्चा देने का आदेश देगा।
शादी के बाद बच्चा हो जाता है और कोई महिला या पुरुष धर्मांतरण का शिकार होते है तो कोर्ट बच्चे और उसकी माता या पिता को देखकर फैसला करेगी। इस कानून की धारा 6 के अनुसार विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है।
हरियाणा के इस कानून में यह भी प्रावधान है की अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो जिले के डीएम को पहले इसकी जानकारी देनी होगी।
वही डीएम के आदेश से अगर किसी को आपत्ति होती है तो इसी स्थिति में वो मंडल आयुक्त के सामने 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है।
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