इंडिया न्यूज़ : कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया ने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी दिल्ली के साकेत कोर्ट में डाली थी। कोर्ट ने दोनों पति -पत्नी को मामले में हाजिर होने के लिए नोटिस दिया था। कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन फैमली कोर्ट के जज छुट्टी पर थे। जिस कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई और अगली सुनवाई के लिए टाल दी गयी । अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई 2023 को होगी।

1995 में दोनों ने रचाई थी शादी

बता दें, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया की शादी वर्ष 1995 में बस्ती की रहने वाली राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह से हुई थी। शादी के समय राजाभैया की आयु 25 साल रही होगी। वहीं भानवी सिंह 20 साल की थी। सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों के चार बच्चे भी हैं। बताया जा रहा ही कि लम्बे समय से दोनों के रिश्ते में खटास चल रही थी। खबर तो यह भी है कि कुछ साल पहले से पति से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहती थीं। अब राजा भैया द्वारा डाली गयी तलाक की अर्जी से सबकुछ साफ हो गया है कि दोनों के बीच सबकुछ सही नहीं था।

भाई पर मुकदमे से बढ़ा परिवार में तनाव, तलाक तक पहुंची बात

मालूम हो, बताया जा राजाभैया और उनकी पत्नी के बीच कलह काफी समय से था। लेकिन ये मामला सार्वजनिक तब हुआ जब भानवी सिंह ने राजाभैया के बेहद करीब रहने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत कई संगीन आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करवाया। इस विवाद में राजा भैया ने पत्नी का साथ छोड़ भाई का साथ देने का फैसला किया है। जो तलाक तक बात पहुँचने की बड़ी वजह भी मानी जा रही है।