India News (इंडिया न्यूज़), School Fees Refund Case: हाईकोर्ट के के द्वारा प्राइवेट स्कूलों फीस वापसी को लेकर कोर्ट ने इस पर फिलहाल में रोक लगा दी है। जिससे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी राहत की बात है। को बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी में कहा था कि प्राइवेट स्कूलों को कोरोना वायरस के दौरान लिए गए फिश की 15% राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी। जिसके बाद अब कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। जिससे प्रदेश भर के अभिभावकों के लिए थोड़ी परेशानी की बात है।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
दरअसल पहले इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका को दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फिश की कुछ हिस्से अभिभावकों को वापस देने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोरोना काल के दौरान स्कूलों सुविधाएं पहले की तरह प्रदान नहीं की थी तो वह पहले जितनी फेस नहीं ले सकती । जिसमें से स्कूलों को कुल 15 फ़ीसदी फिश की रकम वापस करनी होगी या फिर अगले सत्र में रखनी होगी ।