Top News

हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपक्ष के तर्क पर कहा-सिखों को पगड़ी और कृपाण की मान्यता संविधान में…

  • हम फ्रांस या ऑस्ट्रिया के मुताबिक नहीं बनना चाहते : जस्टिस गुप्ता

इंडिया न्यूज, New Delhi News। Hijab Controversy : जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले काफी समय से स्कूल, कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद चल रहा है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई की गई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिखों के कृपाण और पगड़ी पहनने की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती है क्योंकि शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि सिखों को पगड़ी और कृपाण पहनने की अनुमति है।

कर्नाटक हाईकोर्ट लगा चुका है प्रतिबंध

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा चुका है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब इस मामले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ सुनवाई कर रही है।

सिख छात्रों के पगड़ी पहनने का दिया तर्क

गुरुवार को एक याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने कृपाण और पगड़ी धारण करने को हिजाब के साथ तुलना करने की कोशिश की। निजामुद्दीन पाशा ने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों की धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। पाशा ने सवाल किया कि क्या लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि सिख छात्र भी पगड़ी पहनते हैं। पाशा ने कहा कि देश में सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा की जानी चाहिए।

फ्रांस जैसे मुल्कों का दिया उदाहरण

पाशा ने फ्रांस जैसे मुल्कों का उदाहरण देने की कोशिश की। पाशा की इन दलीलों पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि हिजाब पहनने की तुलना सिखों के पगड़ी और कृपाण धारण करने के साथ नहीं की जा सकती है। सिखों को कृपाण ले जाने की मान्यता संविधान द्वारा प्राप्त है इसलिए दोनों प्रथाओं की तुलना न करें। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि पगड़ी पर वैधानिक अपेक्षाएं हैं और ये सभी प्रथाएं देश की संस्कृति में अच्छी तरह से स्थापित हैं।

हम भारतीय हैं और भारत में रहना चाहते हैं

मिली जानकारी अनुसार जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम फ्रांस या ऑस्ट्रिया के मुताबिक नहीं बनना चाहते। हम भारतीय हैं और भारत में रहना चाहते हैं। पाशा ने अपनी दलीलों में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि हिजाब एक सांस्कृतिक प्रथा है, धारणा पर आधारित है। उन्होंने अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का भी हवाला दिया।

पाशा ने दीं ये दलीलें…

पाशा ने यह भी दलील दी कि यह फुटनोट की गलत व्याख्या थी कि हाईकोर्ट ने माना है कि हिजाब एक संस्तुति है अनिवार्यता नहीं है। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि हर धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राज्य इस पर रोक लगा दे।

उन्होंने अदालत को बताया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं, इस पर कर्नाटक, केरल और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों में अलग-अलग विचार रखे गए हैं। कामत ने कहा कि मद्रास और केरल की अदालतों ने हिजाब को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में माना है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख अलग है।

ये भी पढ़े : सोनाली मर्डर केस : जिस रेस्तरां में दिया गया था ड्रग्स, अब उसे ढहाएगा बुलडोजर

ये भी पढ़े : सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन को जवाब देगी M-777 हवित्जर तोप

ये भी पढ़े : पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को लेकर बिहार में एनआईए के छापे

ये भी पढ़े : एक हफ्ते में तीसरी घटना : जम्मू में स्टेज पर डांस करते समय हार्ट अटैक से आर्टिस्ट की मौत

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

Naresh Kumar

Recent Posts

दक्षिण अमेरिकी देश में हुआ जयपुर जैसा अग्निकांड, हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत, जाने कैसे हुई दुर्घटना

अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि बस का टायर फट गया था, जिससे चालक ने नियंत्रण…

24 minutes ago

यमुना नदी पर नया पुल तैयार, महीने भर बाद ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार, 1866 में हुआ था पुराने पुल का निर्माण

India News (इंडिया न्यूज),Delhi: यमुना पर लोहे के पुराने पुल के बराबर में निर्माणाधीन नए…

2 hours ago

प्रदूषण से घुटा दिल्ली के जल निकायों का दम, MCD के वकील ने मांगा 4 हफ्ते का समय

India News (इंडिया न्यूज),Delhi: राजधानी दिल्ली के जल निकायों का प्रदूषण से दम घुट रहा…

2 hours ago

Today Horoscope: इस 1 राशि का आज चमकेगा भाग्य, वही इन 3 जातकों के रस्ते आएंगी रुकावटें, जानें आज का राशिफल!

Today Rashifal of 23 December 2024: 23 दिसंबर का दिन राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा।

3 hours ago

कहासुनी के बाद तेज गति से दर्जनभर लोगों पर चढ़ा दी गाड़ी, 3 की मौके पर मौत

India News (इंडिया न्यूज),Bihar: पूर्णिया में आपसी लड़ाई के दौरान शराब के नशे में पिकअप…

4 hours ago