इंडिया न्यूज़, Hijab Controversy : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करेगा, जिसने स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया कल भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के पहले कार्य दिवस पर याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।
इससे पहले कई मौकों पर तत्काल सुनवाई के लिए तत्कालीन CJI एनवी रमना की अध्यक्षता के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था। कर्नाटक सरकार के उस आदेश को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के वर्दी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था।
हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनना एक प्रथा
इसमें कहा गया है “हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक है।”
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च में माना था कि वर्दी का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं और शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे योग्यता के बिना हैं।
जनवरी में भड़का उठा था हिजाब विवाद
हिजाब विवाद इस साल जनवरी में तब भड़क उठा था जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनकर छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए।
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