इमरान खान को मिलेगी सजाए-मौत ? पाकिस्‍तान की आर्मी ने सबसे खतरनाक कानून के तहत दर्ज किया मुकदमा

India News (इंडिया न्यूज़), IMRAN KHAN : पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मुखिया और पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ पाकिस्‍तान आर्मी एक्‍ट के सेक्‍शन 59, 60 के तहत केस दर्ज किया गया है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इसका ट्रायल मिलिट्री समरी कोर्ट में होगा। ज्ञात हो, जिस एक्ट में इमरान पर मुकदमा दर्ज किया गया है इस एक्‍ट के तहत दर्ज केस में दोषी साबित होने पर या तो मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद होती है।

कुलभूषण जाधव पर भी इसके तहत दर्ज केस

ज्ञात हो, जिस एक्‍ट के तहत इमरान पर केस दर्ज किया गया है भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर भी उसी के तहत मुकदमा चलाया गया था। पाकिस्‍तान आर्मी एक्‍ट के सेक्‍शन 59 के तहत सिर्फ मौत की सजा का प्रावधान है। इस कानून का प्रयोग असैन्‍य अपराधों पर किया जाता है। एक्‍ट के मुताबिक मानवता के मौलिक अधिकारों में घुसपैठ करने पर एक व्यापक तौर पर कानूनी कार्रवाई की शर्त रखी जाती है।

आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद दर्ज हुआ केस

पाकिस्तानी आर्मी एक्‍ट के बाकी सहायक सेक्‍शन और सब सेक्‍शंस के साथ इसे जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की सेना मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों, स्वयं सैनिकों की सदस्यों की आवाज दबाने के लिए इसका जमकर प्रयोग करती है। मालूम हो, इमरान पर यह केस पाकिस्‍तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर के उस बयान के बाद दर्ज किया गया है जिसमें उन्‍होंने मिलिट्री संस्‍थानों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्‍त सजा देने की चेतावनी दी है।
Ashish kumar Rai

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