INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़) imran khan : अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तीन दिन के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को संबंधित अदालत में जाने का निर्देश दिया है। मालूम हो, इमरान की जमानत पर यह आदेश न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने जारी किया है। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे अयोग्य घोषित किया जाता है तो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का नेतृत्व करेंगे।

पीटीआई के 80 सदस्य नो फ्लाई लिस्ट में शामिल

बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान पर अब देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इमरान खान के अलावा उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इमरान ही नहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

इमरान की पार्टी पर लग सकता है बैन

बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की पार्टी पर बैन लग सकता है। यह बैन 9 मई को हुई हिंसा की वजह से लग सकता है। मालूम हो, 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थको द्वारा पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा किया गया। इसी को लेकर पीटीआई पर बैन लग सकता है। बैन को पाकिस्तान के ऱक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर बात जरुर चल रही है।

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