इंडिया न्यूज़(UP, Lakhimpur Kheri case): लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी को अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए रोक दी है. आपको यहां बताते चलें कि आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से अभी राहत नहीं

इससे पहले आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज से पूछा था कि लखीमपुर मामले के ट्रायल में और कितना टाइम लगेगा. इसके जवाब में बताया गया है कि जज साहब लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट कहती है कि इस मुकदमे को पूरा होने में अभी 5 साल लगेंगे क्योंकि इस केस में 208 गवाह हैं.

क्या है मामला ?

लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद हिंसा हुई थी.

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