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"AIS फॉर टैक्स पेयर" नाम से आयकर विभाग ने लॉन्च किया नया ऐप, जानिए टैक्स पेयर को क्या फायदा मिलेगा

Gaurav Kumar • LAST UPDATED : March 24, 2023, 7:12 pm IST

बिज़नेस डेस्क/नई दिल्ली (This app is starting from new financial year starting from 1st April 2023): आयकर विभाग ने बिते 22 मार्च को टैक्स पेयर को एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) में टैक्स संबंधी जानकारी को देखने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम “AIS फॉर टैक्स पेयर” रखा गया है। दो दिनों के अंदर ही अभी तक इस ऐप को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए, आपको अपना पैन नंबर और जन्म तिथि देना होगा।

  • टैक्स पेयर को क्या होगा फायदा ?
  • क्या है AIS ?
  • क्या है फॉर्म 26AS ?

टैक्स पेयर को क्या होगा फायदा ?

करदातोओं के लिए यह ऐप बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा क्योंकि यह ऐप 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से चालू हो रहा है। फॉर्म 26AS केवल टीडीएस और टीसीएस से संबंधित डेटा को शो करेगा। अन्य जानकारी जैसे भुगतान किए गए अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर, आयकर रिफंड, वित्तीय लेन-देन का विवरण (SFT), और माल और सेवा कर (GST) रिटर्न के अनुसार टर्नओवर आदि जैसे अन्य विवरणों के लिए, करदाताओं को आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

क्या है AIS ?

एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) फॉर्म 26AS में प्रदर्शित करदाता के लिए सूचना का व्यापक दृश्य है। एआईएस प्रत्येक अनुभाग (यानी टीडीएस, एसएफटी, अन्य जानकारी) के तहत रिपोर्ट किए गए मूल्य और संशोधित मूल्य (यानी करदाता प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद मूल्य) दोनों को दिखाता है।

एआईएस के उद्देश्य करदाताओं को पूरी जानकारी प्रदान करना और ऑनलाइन फीडबैक प्रदान करने का अवसर प्रदान करना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और कर रिटर्न को आसानी से भरना शामिल है।

क्या है फॉर्म 26AS ?

फॉर्म 26एएस वित्तीय वर्ष के दौरान की गई संपत्ति की खरीद, उच्च मूल्य के निवेश और टीडीएस/टीसीएस लेनदेन का विवरण दिखाता है। करदाता वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस/टीसीएस से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन फॉर्म 26एएस में देख सकता है। फॉर्म 26एएस आय की गणना करने और आय पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय टैक्स क्रेडिट का दावा करने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें :- सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स को लेकर फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करेगा सेबी, शेयर बाजार से हो सकते हैं हमेशा के लिए बैन

 

 

 

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