रांची (Jharkhand higcourt order on dhanbad incident): झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने धनबाद में आग लगने की घटना का संज्ञान लेने के बाद यह आदेश जारी किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने पूछा की अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। नगर विकास सचिव को कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी रखी गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में आग लगने की घटना पर भी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
Jharkhand High court instructs for a time-bound fire safety audit in the entire state. The High Court, yesterday, took the cognizance of Dhanbad fire incident in which 14 people lost their lives. The next hearing will be on February 17th.
— ANI (@ANI) February 2, 2023
झारखण्ड के धनबाद में जोड़ाफाटक रोड स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में 31 जनवरी को शाम 6.20 मिनट पर आग लगी। आग अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर से शुरू हुए इसके बाद पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। आग एक दीये से लगी जो एक घर का सिलिंडर फटने के बाद अपार्टमेंट में फैल गई। अपार्टमेंट का बेसमेन्ट धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए छत पर भागे, वही कुछ लोग नीचे भी उतरने लगे। नीचे उतरने का जिन्होंने भी प्रयास किया उनकी जान चली गई, जो लोग छत पर गए उनकी जान बच गई। इस आग लगने की घटना में 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें 10 महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। आगे लगने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के काम शुरू किया करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया गया।
धनबाद जिले में पिछले एक हफ्ते में तीन आग लगने की बड़ी घटनाएं हुए हैं। बीते शुक्रवार को टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर आरसी हज़ार क्लिनिक में आग लगने की घटना हुए थी। जिसमें दो डॉक्टर समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद रविवार को चिरकुंडा बाजार में आग लगने से 21 दुकाने जल कर ख़ाक हो गई। फिर आशीर्वाद अपार्टमेंट की घटना से पूरे जिले में गम का माहौल हैं।
आशीर्वाद अपार्टमेंट में कुल तीन ब्लॉक हैं जिसमें 40 फ्लैट्स। अपार्टमेंट 11 मंजिला हैं लेकिन फायर विभाग के पास सिर्फ तीन मंजिल तक ही सीढ़ी हैं। फायर ब्रिगडे के अधिकारी भी आग बुझाने की कोशिश में बेहोश हो गए। धनबाद में ऐसे कई अपार्टमेंट हैं जिनमे आग लगने पर काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता हैं। आशीर्वाद अपार्टमेंट के निर्माण में रेरा और नेशनल बिल्डिंग कोड के आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया गया। बिल्डिंग में एक हज़ार लीटर प्रति मिनट की दर से फेंकने वाला पानी का स्टोरेज होने चाहिए था जो नही था। वही बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर भी होने चाहिए थे जो नही थे। अपार्टमेटन में इमरजेंसी लिफ्ट भी नहीं थी और सीढ़ियों को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी।
आशीर्वाद अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर रहने वाले व्यपारी सुबोध लाल की बेटी की शादी 31 जनवरी को ही थी। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए परिजन झारखडं-बिहार से आये हुए थे। शादी शहर के सिद्धिविनायक होटल में थी। लड़की होटल में थी वही परिजन तैयार होने के लिए आपर्टमेंट में थे। महिलाओं ने भारी साड़ी और लहंगे पहन रखे थे, उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन आग की चपेट में आ गई। आगजनी में लड़की की माँ, दादा, मौसी सहित पांच परिजनों की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर फैसला किया की बरात आ गई तो शादी करवाई जाएं। लड़की के मौसेरे भाई और उसकी पत्नी ने कन्यादान दिया। लड़के पक्ष को रास्ते में घटना का पता चल गया था लेकिन फिर भी शादी करना का फैसला किया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे में मारे गये लोगों के लिए चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को दो लाख और घायलों को पचास हज़ार के मुआवजे का ऐलान किया हैं। मुख्यमंत्री ने परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया हैं।