इंडिया न्यूज़ (जम्मू, J&K Highcourt reject Plea demand to make Hindi official language): जम्मू& कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जम्मू&कश्मीर और लद्दाख में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी
मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका का विषय पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इसलिए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, “जनहित याचिका का विषय पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हम याचिकाकर्ता को निर्देश के साथ इस जनहित याचिका का निपटारा करते हैं कि याचिका में दावा किए गए राहत के लिए सक्षम प्राधिकारी/मंच से संपर्क करें।” .
जनहित याचिका जगदेव सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 और 251 के तहत जनादेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंदी भाषा को मान्यता देने की मांग की गई थी।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने से पहले, तत्कालीन राज्य की आधिकारिक भाषा उर्दू थी, और विधान सभा द्वारा बनाए गए राजस्व, पुलिस, अधिनियम और नियमों सहित सभी आधिकारिक रिकॉर्ड या तो उर्दू में है या अंग्रेजी में हैं।
इस केस को जगदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के नाम से जाना गया।
India News(इंडिया न्यूज) Sambhal violence: यूपी के संभल हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को बड़ी…
India News (इंडिया न्यूज), Assembly session: बिहार विधानसभा के सत्र के पहले दिन जदयू नेता…
‘मेरे घर में मेरी पत्नी और...’, Abhishek Bachchan ने आराध्या के लिए Aishwarya Rai को…
India News MP (इंडिया न्यूज़),Dhirendra Shastri Yatra: मध्य प्रदेश में चल रही बाबा बागेश्वर की…
Doctor Accused of Rape: नॉर्वे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक…