India News (इंडिया न्यूज़),Kerala: केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय में तोड़-फोड़ मामले में कार्यालय के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के लिए बता दें कि, वायनाड कार्यालय के कर्मचारियों पर आरोप था कि, उन्होंने कार्यालय के अंदर रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित रूप से नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद इस मामले में केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजा विजयराघवन ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। (Kerala)
याचिकाकर्ता ने कही थी ये बातें
वहीं आपको ये भी बता दें कि, इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, उन्हें आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील टी आसिफ अली ने कहा कि किसी भी गवाह ने कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं किया है।
अब जानिए क्या है पूरा मामाला (Kerala)
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि, जून 2022 में सीपीआई की छात्र शाखा ने राहुल गांधी के वायनाड स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। जिस दौरान सीपीआई कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ की।
महात्मा गांधी के तस्वीर तोड़ने का आरोप (Kerala)
इस मामले में कांग्रेस के वकील ने दावा किया था कि, अज्ञात युवकों मे तोड़फोड़ के दौरान महात्मा गांधी की तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि, सीपीआई ने कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद सीपीआई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि, राहुल गांधी के निजी कर्मियों ने ही पहले तो महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया, इसके बाद सीपीआई नेताओं पर आरोप मढ़ दिया। बता दें कि, इस मामले में कोर्ट ने 13 जुलाई को जारी आदेश में 2022 में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया था।
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