India News(इंडिया न्यूज),Land For Jobs Scam Case: नौकरी के बदले जमीन घोटाला (Land For Jobs Scam) मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार को जमानत दे दी है। इस मामले में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लालू के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती आरोपी हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में जमानत दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। लालू, राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दी है।
2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ. कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं। वर्तमान समय में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके नाम पर उन संपत्तियों की रजिस्ट्री है, जिसे लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले में लोगों से लिखवाई थी।
यह भी पढ़ेंः- AAP नेता संजय सिंह के आवास पर ED की छापेमारी को लेकर एकजूट हुआ विपक्ष,कांग्रेस समेत तमाम दलों की आई प्रतिक्रिया
Health Tips: तीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व (विटामिन डी, जिंक और फोलेट) पुरुषों की प्रजनन क्षमता…
India News RJ(इंडिया न्यूज़),Tonk SDM Thappad Kand : देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव में मतदान…
Wayanad Landslides: गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में केरल के विशेष प्रतिनिधि केवी थॉमस को…
Pinaka Weapon System: भारत ने गुरुवार (14 नवंबर, 2024) को सत्यापन परीक्षणों के एक सेट…
India News RJ(इंडिया न्यूज़),Jaipur Ramkatha: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रसिद्ध कथावाचक…
Khalistani Terrorist Arsh Dalla: कनाडा सरकार की तरफ से कोर्ट में ये अपील की गई…