India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर सकती है। इससे पहले 16 फरवरी को शीर्ष अदालत ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। जब शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के डिप्टी अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट द्वारा व्हिप जारी किया जा सकता है।
बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने दोहरे झटके और अपने विधायकों द्वारा व्हिप के संभावित उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना करने के डर के मद्देनजर अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। नार्वेकर का मानना था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट ही असली राकांपा है और संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
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EC ने क्या सुनाया फैसला
इससे पहले पोल पैनल ने 6 फरवरी को घोषणा की थी कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है और समूह को पार्टी का ‘घड़ी’ चिन्ह भी आवंटित किया था। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी की स्थापना करने वाले वरिष्ठ पवार ने वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से याचिका दायर की।
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