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मेडिटेशन, भगवद्गीता, डायरी, ऐसे कटेंगे जेल में मनीष सिसोदिया के दिन

Manish Sisodia In Jail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह सीबीआई की हिरासत में थे।

  • भविष्य में सीबीआई मांग सकती है हिरासत
  • सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था
  • गवाहों के डरे होने की बात भी हो रही है

अदालत ने आदेश दिया “आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हो तो बाद में इसकी मांग की जा सकती है। प्रस्तुत करने के मद्देनजर, आरोपी को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक के लिए भेजा जाता है।”

रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते

सीबीआई के वकील ने कहा कि आज और हिरासत की मांग नहीं की लेकिन एजेंसी भविष्य में ऐसा कर सकती है क्योंकि आप नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और गवाह भयभीत हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह मीडिया को मामले की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं और जब तक विरोध आदि शांतिपूर्ण हैं, अदालत चिंतित नहीं होगी।

रिश्वत लेने का आरोप

सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए। यह आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में इस तरह से बदलाव किया गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।

इन चीजों की अनुमति

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें जेल के अंदर चश्मा, भगवद्गीता, एक डायरी और एक कलम मुहैया कराने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश ने सिसोदिया को निर्धारित दवाएं लेने की भी अनुमति दी। सिसोदिया की ओर से अनुरोध के अनुसार, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आरोपी को विपासना सेल/ मेडिटेशन सेल में रखने के अनुरोध पर विचार करें।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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