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MoRTH: सड़क दुर्घटना पीड़ितों का किया जाएगा कैशलेस उपचार, राजमार्ग मंत्रालय ने दी जानकारी

India News (इंडिया न्यूज़), MoRTH: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अगले तीन से चार महीनों में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए बिना शर्त चिकित्सा उपचार शुरू करने की योजना बना रहा है। नई नीति संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 (MAV2019) का हिस्सा होगी और जबकि कुछ राज्य पहले से ही कैशलेस उपचार का पालन कर रहे हैं।

जिसके अपडेट के बाद यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यह घोषणा दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय ‘ग्लोबल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव’ के दौरान की गई। जिसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) ने MoRTH के साथ साझेदारी में और एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सहयोग से किया था।

राजमार्ग मंत्रालय सचिव ने दी जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि ‘इस तरह के कैशलेस उपचार को एमवी संशोधन अधिनियम द्वारा परिभाषित गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों तक बढ़ाया जाएगा।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। साल 2030 तक दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के 5ई पर आधारित एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है।

सड़क इंजीनियरिंग के भाग के रूप में, योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण और एक या दो महीने के भीतर इंजीनियरिंग दोषों को ठीक करने के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।’

मौतों को कम करने को कोशिश

राजधानी शहर में आयोजित इस पहल में 27 से अधिक देशों के लगभग 130 सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ ने भाग लिया। जिसका ध्यान सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए सुरक्षा कोड की पहचान करने पर है। विशेषज्ञ बहु-अनुशासनात्मक दुर्घटना जांच के माध्यम से चालक प्रमाणन, सड़क दुर्घटनाओं के निदान और कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित अभ्यास के विचारोत्तेजक कोड पर विचार-विमर्श और अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे।

सुरक्षा को बढ़ावा

वाहन इंजीनियरिंग के माध्यम से बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देने के मामले में, भारत ने पहले ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और नए भारत एनसीएपी क्रैश सेफ्टी रेटिंग टेस्ट के अलावा एबीएस और ओवरस्पीडिंग अलर्ट सिस्टम जनादेश जैसे कई कदम उठाए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा के अनुसार, ‘बैठक से आने वाली सिफारिशों के नए सेट को मार्च 2024 से जिनेवा में आगामी ग्लोबल फोरम फॉर रोड ट्रैफिक सेफ्टी सत्र में पेश किया जाएगा और चर्चा की जाएगी।

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Shanu kumari

दिल से पटना और दिमाग से दिल्ली में रह रहीं शानू अब एन. आर. बी (नॉन रेजिडेंट बिहारी) बन चुकी हैं । पत्रकारिता में पिछले तीन सालों से एक्टिव हैं। अभी इंडिया न्यूज दिल्ली में नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। इसे पहले Awni TV में काम कर चुकी है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर कई टॉक का हिस्सा रहीं हैं। इंडियन पालिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पालिटिक्स में विशेष रुचि है। पत्रकारिता के माध्यम से सरकार और जनता को जोड़े रखने की सतत इच्छा है।

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