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Munawar Faruqui Bail: मुनव्वर फारूकी को मिली जमानत, सभी मामले की सुनवाई होगी इंदौर में

India News (इंडिया न्यूज़), Munawar Faruqui Bail, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी। फारुकी को धार्मिक भावनाओं के अपमान करने वाले मामले में यह जमानत मिली है। केस को मुनव्वर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने शिकायतों को एक साथ क्लब कर दिया और उन्हें इंदौर स्थानांतरित कर दिया। अब फारुकी पर दर्ज सभी मामलों की सुनवाई इंदौर में होगी।

  • इंदौर में हुई थी पहली एफआईआर
  • कई और राज्यों में भी दर्ज
  • कोर्ट के अनुसार नियम का पालन नहीं हुआ

पीठ ने आदेश दिया, “तथ्यों और परिस्थितियों और इस न्यायालय के पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम सभी शिकायतों को इंदौर स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं। हमने पहले ही अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है, इसे पूर्ण बनाया जाता है।” फारूकी को इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में तीन सप्ताह की सुरक्षा दी थी।

क्या है मामला?

फारूकी को 1 जनवरी, 2021 को मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायत हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौड़ द्वारा दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी

फारूकी की जमानत याचिका को पहले एक सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसके बाद उस वर्ष 28 जनवरी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन यह मामला उत्तर प्रदेश से संबधित था। फारुकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के पेशी वारंट पर रोक लगा दी थी।

नियम का पालन नहीं किया गया

न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस करते हुआ कहा था कि गिरफ्तारी के समय, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के 2014 के फैसले में न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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