इंडिया न्यूज़ (हल्द्वानी, NCPCR issues notice to Nanital DM on use of minors in Haldwani protest): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर नाबालिग बच्चों का उपयोग करने के लिए नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजा और गहन जांच के बाद सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
नोटिस में आयोग ने हल्द्वानी विरोध के संदर्भ का हवाला दिया जहां कथित तौर पर विरोध में बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। नोटिस में कहा गया है, ‘आयोग के पास कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिनमें नाबालिग बच्चों को सड़क पर बैठकर भारतीय रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करते देखा जा सकता है।”
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हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को रेलवे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके कारण करीब 40 हज़ार परिवार प्रभावित हो रहे थे। हालांकि, इस अतिक्रमण हटाओ के विरोध में नाबालिग बच्चो का इस्तेमाल करने की खबर सामने आई थी।
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई तस्वीरों में, धरने में बच्चे हाथ में बैनर लेकर बैठे नजर आ रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों में विरोध स्थल पर लाया गया है जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नोटिस में सोशल मीडिया के लिंक भी अटैच किए गए हैं जिनमें बच्चे दिख रहे हैं।
एनसीपीसीआर ने कहा, “उपयुक्त मुद्दे के मद्देनजर, आयोग को सीआरपीसी अधिनियम, 2005 की धारा 13/(1) 6) के तहत शिकायत का संज्ञान लेना उचित लगता है क्योंकि अवैध विरोध में नाबालिग बच्चों का उपयोग किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और धारा 83 और कानून के अन्य प्रासंगिक धाराओं का उल्लंघन है।”
आयोग ने डीएम से गहन जांच कराने का अनुरोध किया है।