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आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने बदल दिया कानून, जानें क्या था सरकारी सेवक हत्या कानून

इंडिया न्यूज़ : बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है। बता दें, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जेल से रिहाई के नियमों में ही बदलाव कर दिया गया है। मालूम हो, इस छूट का सीधा लाभ डीएम जी कृष्णैया मर्डर केस में सजा काट रहे आनंद मोहन को मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए ही इस कानून में बदलाव किया है।

जेल से रिहा होंगे आनंद मोहन

बता दें, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या’ में प्रावधान कानून संशोधन के बाद आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो सकते हैं। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में 10 अप्रैल को कहा गया है कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम – 481 (i) (क) में संशोधन किया जा रहा है।

सरकारी सेवक की हत्या पर पर्वधन कानून में हुआ संशोधन

बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम – 481 (i) (क) अब तक एक सरकारी सेवक की हत्या अलग से इस अधिनियम में शामिल था। अधिसूचना के बाद से अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद नहीं बल्कि साधारण हत्या है।

आनंद मोहन की मदद करेगा कानून

मालूम हो, बिहार सरकार की नई अधिसूचना का लाभ सीधे तौर पर आनंद मोहन को मिलेगा। जिन्हें सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में ही उन्हें सजा मिली थी। पहले सरकारी अफसर की हत्या के दोषी को रिहा नहीं करने का प्रावधान था, अब उनकी रिहाई हो सकेगी।

Ashish kumar Rai

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