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नोएडा: एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी ने सभी अविवाहित किराएदारों को घर खाली करने को कहा

इंडिया न्यूज़ (नोएडा, Noida’s Emerald Court housing society asks all bachelor tenants to vacate homes): नोएडा के सेक्टर 93ए में एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी ने अविवाहित किरायेदारों को एक विवादास्पद नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें परिसर खाली करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे “समाज के नियमों का उल्लंघन कर रह रहे हैं”।

रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी (आरडब्ल्यूए) के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें निवासियों से कई शिकायतें मिली हैं कि किराए के समझौते एक व्यक्ति के नाम पर थे, लेकिन फ्लैट में कई लोग रहते थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। ऐसी शिकायतों के बाद, पेइंग गेस्ट (पीजी) के रूप में रह रहे लोगों को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

ट्विन टावर के खिलाफ जीता था केस

एमराल्ड कोर्ट वही सोसाइटी है जिसने इस साल अगस्त में बिल्डरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 32 मंजिला ट्विन टावर्स के विध्वंस के लिए बहुचर्चित केस जीता था।

15 नवंबर को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है की आवास या गेस्ट हाउस, छात्रों / कुंवारे लोगों के समूह को किराए पर देने पर रोक लगा दी गई है। इसने आगे उल्लेख किया कि कदम “किसी भी नैतिक पुलिसिंग के इरादे से नहीं रहने वाले सामंजस्यपूर्ण समुदाय के हित में” उठाया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में शासी निकाय निवासियों को शासित करने के लिए नियम या उप-कानून बना सकते हैं लेकिन ऐसे भेदभावपूर्ण नियमों को आसानी से चुनौती दी जा सकती है।

ऐसा भेदभाव नही किया जा सकता

विशेषज्ञ के अनुसार ‘अपार्टमेंट मालिकों के संघ (एओए) अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमों को लागू करने के लिए अपनी आम सभा बैठकों (जीबीएम) में प्रस्ताव पारित करते हैं। हालांकि, जाति, लिंग, धर्म या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करने वाले नियमों को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में, आवासीय क्षेत्र यूपी अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 और सोसायटी अधिनियम, 1860 द्वारा शासित होते हैं, जिसके तहत सभी आरडब्ल्यूए और एओए बनते हैं। ये दोनों अधिनियम भेदभावपूर्ण नियमों की अनुमति नहीं देते हैं।

यह भी नियम है की किरायेदार अन्य व्यक्तियों को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं और सभी किरायेदारों के पास परिसर में रहने के लिए पुलिस सत्यापन और ECORWA की मंजूरी भी होनी चाहिए।

नोटिस के अनुसार, फ्लैट के मालिकों को कहा गया है की छात्रों/ अविवाहित/अतिथि गृह प्रबंधक को आज से 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करवाएं। 1 जनवरी, 2023 से, इन आवासों और गेस्ट हाउसों को अपने परिसर से संचालित करने की अनुमति नहीं देंगे।”

नोएडा को अपना घर बनाने वाले कई युवा कामकाजी पेशेवरों का कहना है कि किराए पर घर लेने में उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे फैसलों से और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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