इंडिया न्यूज, New Delhi News। Har Ghar Tiranga : अब आम लोग भी अपने घर में तिरंगा फहरा सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरूआत की गई है। सरकार ने इसके चलते ध्वज संहिता के नियमों में भी बदलाव किया है।

सूत्रों ने कहा कि ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव की वजह ‘हर घर तिरंगा’ अभियान है। केंद्र का ये निर्णय लोगों के घरों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लाने का एक प्रयास है।

दरअसल, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगे का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ध्वज बनाने से फहराने तक इन पाबंदियों को हटाया

झंडे बनाने के लिए कपास, पालिएस्टर, ऊन, रेशमी खादी आदि सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले, मशीन से बने और पालिएस्टर के झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी।

ध्वज के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है न ही इसको फहराने के समय पर प्रतिबंध हैं। राष्ट्रीय ध्वज को इससे पहले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

झंडे बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को किया गया प्रेरित

जानकारी अनुसार सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य अब सभी दिन और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है।

संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को झंडे के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्थानीय सिलाई इकाइयों और एमएसएमई को भी इसमें शामिल किया गया है।

देश के सभी 1.6 लाख डाकघरों में बिक्री के लिए मिलेंगे झंडे

कपड़ा मंत्रालय ने ध्वज उत्पादकों की पहचान की है जो बड़ी मात्रा में झंडे की आपूर्ति करते हैं। सूत्र ने कहा कि देश के सभी 1.6 लाख डाकघरों में बिक्री के लिए झंडे उपलब्ध होंगे।

13 अगस्त से 15 अगस्त तक 3 दिनों के लिए नागरिकों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीन दिनों के लिए घरों के ऊपर 20 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे।

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