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कल से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया, अब तक 655 निजी स्कूलों ने अपलोड नहीं किए दाखिला मानदंड

Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : November 30, 2022, 8:15 pm IST

Delhi Nursery Admission 2023: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2022 से शुरू हो रही है। बता दें कि स्कूलों को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 1729 स्कूलों को सोमवार तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर दाखिला मानदंड अपलोड करने थे, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी 655 स्कूलों ने दाखिला मानदंड अपलोड नहीं किए हैं।

वहीं, बुधवार दोपहर तीन बजे तक दाखिला मानदंड अपलोड करने वाले स्कूलों की संख्या 1072 थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 182 स्कूलों ने, पश्चिमी (ब) जिले के 160 स्कूलों ने, दक्षिण पश्चिमी (ब) से 151 स्कूल, सेंट्रल दिल्ली से 20 स्कूल, पूर्वी जिले में 79 स्कूलों ने दाखिला मानदंड अपलोड किए हैं।

45 से अधिक स्कूलों ने स्थानांतरण के दिए अंक

जानकाकी के अनुसार, नर्सरी दाखिले को लेकर 50 ऐसे मानदंड हैं जो प्रतिबंधित हैं। इन मानदंडों को स्कूल दाखिले का आधार नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों ने दाखिला मानदंड अपलोड किए हैं, उनमें से 45 स्कूलों ने स्थानांतरण को भी दाखिला मानदंड का आधार बनाया है। घेवरा गांव स्थित लवी पब्लिक स्कूल ने 10 स्थानांतरण के 10 अंक, झरोदा कलां स्थित नवयुग कानवेंट स्कूल ने 5 अंक, बदरपुर स्थित कासमोस पब्लिक स्कूल ने 5 अंक समेत कई अन्य स्कूलों ने 5 से 10 अंक तय किए हैं।

मैक्सफोर्ट स्कूल ने परिवहन के जोड़े 20 अंक, नियमों का उल्लंघन

आपको बता दें कि नर्सरी दाखिले को लेकर इस बार स्कूल परिवहन के भी अंक जोड़े जा रहे हैं। वसंत विहार स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल परिवहन के 50 अंक तय किए हैं। पंचशील पार्क स्थित मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल परिवहन के 10 अंक जोड़े हैं। रोहिणी सेक्टर-23 स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल ने स्कूल परिवहन की सुविधा लेने पर 20 अंक दाखिला मानदंडों में शामिल किए हैं, पीतमपुरा स्थित एपीजे स्कूल ने भी स्कूल के परिवहन के इस्तेमाल करने पर दाखिला मानदंड में 10 अंक शामिल किए हैं।

वसंत विहार स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने जिन क्षेत्रों में स्कूल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी वहां के छात्रों के लिए दाखिला मानदंडों में 50 अंक शामिल किए हैं। हालांकि नर्सरी दाखिला के विशेषज्ञों के मुताबिक वाहन के अंक जोड़ना दाखिला के नियमों का उल्लंघन है और ये मानदंड प्रतिबंधित भी है।

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