इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिट फिल्म केजीएफ-2 के म्यूजिक के कथित कॉपीराइट उल्लंघन पर कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को ब्लॉक करने वालेबेंगलुरु सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और उसके ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के हैंडल को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने पार्टी से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का आदेश भी दिया था। ये दोनों ट्विटर हैंडल ‘@INCIndia’ और ‘@BharatJodo’ हैं।
दरअसल सोमवार को बेंगलुरु सिविल कोर्ट का आदेश एमआरटी म्यूजिक की ओर से एक याचिका दायर किये जाने के बाद आया था, जो ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फिल्म के ‘साउंड ट्रैक’ का कॉपीराइट धारक है। यह आरोप लगाया गया था कि इसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है और इसके कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने पर कांग्रेस और इसके नेताओं के खिलाफ स्थायी रोक लगाने की मांग की गई है।
सिविल कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि इस समय अदालत के सामने उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्थापित करती है कि यदि इसका (कॉपीराइट का) उल्लंघन हुआ है तो, सिनेमैटोग्राफी फिल्म्स, गीत, संगीत अलबम का कारोबार कर रहे वादी…को अपूर्णीय क्षति होगी और यह व्यापक रूप से ‘पाइरेसी’ को बढ़ावा देगी। अदालत ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर साक्ष्य के ऑडिट के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक आयुक्त भी नियुक्त किया था।
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