India News ( इंडिया न्यूज़ ) Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan) अब बुशरा बीबी से निकाह को लेकर भी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने इनकी ‘अवैध शादी’ के मामले को अदालत में स्वीकार कर लिया है। साथ ही दोनों को 20 जुलाई को तलब किया गया है। सिविल जज कुदरतुल्ला ने मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर तलब किया है।
कोर्ट ने भेजा नोटिस
इमरान खान और बुशरा बीवी का निकाह कराने वाले मौलवी मुफ्ती मुहम्मद सईद कोर्ट में अपना यह कथन दर्ज करा चुके हैं कि दोनों ने इद्दत के दौरान निकाह किया था। कहा जाता है कि इमरान ने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें किसी ने बताया था कि इमरान तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब वह बुशरा से निकाह करेंगे। बता दें कोर्ट ने पीएम इमरान खान को 20 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिए है।
याचिकाकर्ता मुहम्मद हनीफ का बड़ा दावा
याचिकाकर्ता मुहम्मद हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को उनके पूर्व पति ने नवंबर 2017 में तलाक दे दिया था और उनकी ‘इद्दत’ अवधि समाप्त नहीं होने के बावजूद जनवरी 2018 में खान से शादी की थी और कहा था कि यह “शरिया और मुस्लिम मानदंडों के खिलाफ है।