इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Plea in Delhi high court demand CBI probe in Shraddha Murder Case): दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को श्रद्धा हत्याकांड की जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
दिल्ली के एक पेशेवर वकील द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा जांच प्रशासनिक / कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण साक्ष्य और गवाह प्रभावी ढंग से नहीं जुटाया नही जा सकता है क्योंकि घटना लगभग छह महीने पहले हुई थी।
दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया कि “दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच के सूक्ष्म और संवेदनशील विवरण मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रकट किए गए हैं। किसी भी सबूत और गवाह की बरामदगी, अदालती सुनवाई आदि के स्थान पर मीडिया और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति, केस से जुड़े जगहों पर मामले में सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप के बराबर है।”
इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने घटना स्थल को आज तक सील नहीं किया है, जहां पर जनता और मीडियाकर्मी लगातार पहुंच रहे हैं.
याचिका में आगे कहा गया कि “वर्तमान मामले में फोरेंसिक साक्ष्य को दिल्ली पुलिस द्वारा ठीक से संरक्षित नहीं किया गया है क्योंकि अपराध के कथित दृश्य यानी मृतक के घर के भीतर सभी कथित बरामदगी को विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों द्वारा छुआ और एक्सेस किया जा रहा है। बरामदगी का स्थान अर्थात महरौली, छतरपुर जंगल से मीडिया के लोग रिपोर्टिंग कर रहे है।”
“यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दोषपूर्ण जांच के कारण, अधिकांश जघन्य अपराधों के परिणामस्वरूप अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट, 2021 के अनुसार हत्या के केवल 44 प्रतिशत मामलों में ही दोषसिद्धि होती है।” याचिका में कहा गया है।
आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को पांच दिनों की हिरासत के बाद पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था।
इसके बाद अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी थी। आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर का गला घोंटने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है।
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