India News (इंडिया न्यूज़),Delhi HighCourt: आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द किया।
बता दें, पटियाला हॉउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले को सही माना था। दिल्ली HC में आप नेता राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया था।
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राघव के वकील ने कहा पंजाब से उनको मिल रही धमकियों की वजह से z प्लस सुरक्षा मिली, राघव के वकील ने कहा मुझे पंजाब में सुरक्षा मिली हुई है, तो उसका यह मतलब कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा घाटा दी जाए और यहां मेरी हत्या कर दी जाए।
दरअसल, राघव चड्ढा ने कहा मुझे आशंका है कि मेरी शादी के समय ही जानबूझ कर मुझे परेशान करने की नीयत से किया गया। हलांकि, राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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