India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi, पटना: पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के आदेश को 15 मई, 2023 तक रोक लगा दी गई है। पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। यह केस बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उनपर किया है।
- सूरत में 2 साल की सजा हुई राहुल गांधी को
- 2019 में दिया था भाषण
- सांसदी से बर्खास्त कर दिया गया था
सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि अदालत ने मुझे इस मामले पर अपनी दलील रखने के लिए कहा है। वही राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमने रद्द करने की याचिका दायर की थी। जब कोई मामला सूरत की अदालत में पहले से ही विचाराधीन है तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती है, यह अवैध है। अगली सुनवाई 15 मई को है और तब तक निचली अदालतों की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। अब उन्हें पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा।
2 साल की सजा हुई
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। दिल्ली में उन्हें अपना आवास भी खाली करना पड़ा। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोल्लार में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते है? इस बयान को लेकर सूरत में उनपर मामला दर्ज हुआ था। देश में अन्य हिस्सों में भी इस बयान पर मामला दर्ज हुआ था। पटना में सुशील मोदी ने यह मुकदमा किया।
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