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Rahul Gandhi: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

Roshan Kumar • LAST UPDATED : March 23, 2023, 11:38 am IST

Rahul Gandhi: सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2019 में उनके “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में आज फैसला आया है।

  • रैली मे दिया था बयान
  • बीजेपी विधायक ने शिकायत की
  • चार साल से चल रहा मामला

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद चार साल पुराने मानहानि मामले में फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

पूर्णेश मोदी की शिकायत

वायनाड के सांसद के खिलाफ उनके कथित आरोप के लिए मामला दर्ज किया गया था, उन्होंने कहा था कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी उनके खिलाफ शिकायत की थी। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।

कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

राहुल गांधी के शहर के दौरे की तैयारी के लिए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, गुजरात के एआईसीसी प्रभारी रघु शर्मा और विधायकों सहित राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरत में थे।

क्या है आरोप?

अपनी शिकायत में, भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” मोदी भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वह दिसंबर में हुए चुनाव में सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से विधायक बने।

कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल, आखिरी बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

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