इंडिया न्यूज़ (चेन्नई, Rajiv Gandhi assassination convict Nalini Sriharan walks free): राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। दोनों इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने जेल में दोषियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
सोशल मीडिया पर 31 साल तक भारत में सबसे लंबे समय जेल में रहने वाली महिला कैदी नलिनी को देखा गया, जिसमें वेल्लोर जेल में उसकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ले जाया जा रहा था।
इसका बाद नलिनी ने कहा कि “मैं तमिलनाडु के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया। मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देता हूं। बाकी के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस मीट के दौरान बोलूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट के मेरे वकील भी बोलेंगे।”
शीर्ष अदालत ने कहा था कि वे बहुत लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “आवेदकों को किसी अन्य मामले में वांछित होने तक रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। मामले को तदनुसार निपटाया जाता है।”
18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जो हत्या के मामले में सात दोषियों में से एक थे।
नलिनी और रविचंद्रन ने जेल से एजी पेरारीवलन से जैसी रिहाई के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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