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राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने किगाली के भारतीय समुदाय से की मुलाकात, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने किया डिनर का आयोजन

Harpreet Singh • LAST UPDATED : October 15, 2022, 10:45 pm IST

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। Kartik Sharma meets Indian community : रवांडा गणराज्य की संसद अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं विधानसभा की मेजबानी कर रही है। मंगलवार 11 अक्टूबर से शुरू हुई यह बैठक शनिवार 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इस बैठक में भारत सहित 120 आईपीयू सदस्य संसदों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष शामिल हैं।

इसी बैठक में शामिल होने वाले किगाली गए विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत की ओर से डिनर रखा गया। डिनर का आयोजन राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की ओर से किया गया था। इस दौरान किगाली में सांसद कार्तिक शर्मा ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से बातचीत की। डिनर के दौरान उन्होंने आईपीयू के अध्यक्ष से लेकर नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, ईरान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर आपसी संबंधों को बढ़ाने की इस पर जोर दिया है।

भारत की संसद में कई प्रगतिशील कानून

भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, सांसद कार्तिक शर्मा ने ‘लिंग-संवेदनशील संसद: संसद लिंगवाद, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त’, ‘मानव तस्करी’ और ‘बाल अधिकारों’ जैसे अहम मुद्दों पर देश का पक्ष रखा। महिला उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर देश का पक्ष रखते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा कि “भारत में, लैंगिक समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है और भारत की संसद ने महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, अत्याचारों से बचाने और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए कई प्रगतिशील कानून भी बनाए हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में शासन के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। यह इन निकायों में अध्यक्ष के कार्यालय में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का भी प्रावधान करता है। कुछ भारतीय राज्यों ने अभी भी व्यापक भागीदारी प्रदान करने के लिए आरक्षण स्तर को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।”

महिला की राष्ट्रपति एक महिला

उन्होंने आगे कहा कि “पंचायतों और नगर निकायों में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत महिलाओं के विकास के प्रतिमान से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ गया है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम एक नए भारत की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अभी-अभी एक महिला को भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुना है।”

मानव तस्करी तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्योगों में से एक

मानव तस्करी के मुद्दे पर कार्तिक शर्मा ने कहा, “भारत मानव तस्करी के मूल कारणों को दूर करने और इस खतरे से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्योगों में से एक है। यह सभी लिंग और उम्र पर हमला करता है। दुनिया भर में मानव तस्करी के मूल कारणों में वे शामिल हैं जो आर्थिक हैं, या जो सामाजिक बहिष्कार और लैंगिक भेदभाव से उपजे हैं या जो राजनीतिक, कानूनी या संघर्ष के परिणाम हैं।”

भारतीय संविधान में तस्करी रोकने के कईं प्रावधान

भारत में मानव तस्करी को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रवदन कानूनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि “भारत के संविधान में तस्करी रोकने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 39 (ई) और 39 (एफ) में कहा गया है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और किसी को भी उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त काम करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है और बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाना चाहिए।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 एक ऐसा कानून है जो विशेष रूप से अवैध व्यापार को संबोधित करता है। इसके अलावा मानव तस्करी से निपटने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कानून बनाए गए हैं।”

18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत

संसद में ‘बाल अधिकारों’ के मुद्दे पर बात करते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा “बच्चे किसी भी देश की प्रमुख संपत्ति होते हैं। बच्चों का विकास समाज के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत हैं। वे न केवल भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भारत के वर्तमान को सुरक्षित करने के अभिन्न अंग हैं।

भारत का संविधान सरकार को बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, भारत की नीतियों में अधिक बाल जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता की मान्यता हमारी राष्ट्रीय बच्चों की नीति (2013), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2016) और नई शिक्षा नीति (2020) में भी परिलक्षित होती है।”


उन्होंने आगे कहा “हमारी बाल विकास योजनाओं की समीक्षा करते समय हमारी नीति और वित्तीय विवरणों में कमजोर बच्चों, जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चों, अनाथों, बाल श्रमिकों, प्रवासी बच्चों आदि पर ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव ने बच्चों के जोखिम और कमजोरियों को और बढ़ा दिया है और इसलिए, पर्याप्त आवंटन और बच्चों पर खर्च में वृद्धि के साथ-साथ संबंधित कल्याणकारी उपाय महत्वपूर्ण होंगे।”

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