India News (इंडिया न्यूज़), Randeep Singh Surjewala Case: राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट की ओर राहत मिली है। उनके खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट के उपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते की रोक लगा दी है। यह मामला 23 साल पुराना बताया जा रहा है। जिसे वाराणसी की MP/MLA कोर्ट की ओर से जारी की गई थी। वहीं कोर्ट द्वारा उन्हें वारंट रद्द करवाने के लिए 4 हफ्ते के अंदर MP/MLA कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते की रोक लगा दी
- तारीखों से गैर-जमानती वारंट जारी किया
कोर्ट में नहीं हो रहे थें पेश
यह मामला साल 2000 हजार का बताया जा रहा है। जिसमें वाराणसी में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव किया गया था। इस मामले की सुनवाई में सुरजेवाला पेश नहीं हो रहे थें। जिसके कारण कोर्ट ने उनके उपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी को लेकर ख़बर आने लगी थी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पर करते हुए कहा गया था कि “साल 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्द से जल्द निष्तारित करना है। जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ तारीखों से गैर-जमानती वारंट जारी किया जा रहा है लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।”
क्या है पूरा मामला
यह मामला साल 2000 में हुए फेमस संवासिनी कांड का बताया जा रहा है। इस मामले में कई कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ किया था। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप डाला गया। कांग्रेस युवा नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ-साथ अन्य कई कांग्रेस नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ अभी आरोप तय होना है।
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