इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें रेप की शिकायत में उनके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। मालूम हो, शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप के साथ FIR दर्ज करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके बाद शाहनवाज ने याचिका के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद अब उनके खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में FIR होगा।
जानकारी दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है।
महिला की शिकायत को शाहनवाज हुसैन के वकील ने बताया था फर्जी
आपको बता दें, इससे पहले शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान शाहनवाज हुसैन के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत फर्जी व दुर्भावनापूर्ण है। वहीं न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकील से कहा कि “निष्पक्ष जांच होती है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वह बरी हो जाएंगे।
जानें, शाहनवाज हुसैन का पूरा मामला
आपको बता दें, 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित रेप के लिए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, महिला के इस आरोप को शाहनवाज हुसैन ने नकार दिया था। जिसके बाद मजिस्ट्रेटी अदालत ने 7 जुलाई 2018 को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि शिकायत में संगीन अपराध बनता है, जिसके बाद हुसैन ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।