दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं. अदालत का फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया भी दी. कुमार विश्वास ने लिखा कि सरकार बनते ही उन पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद एफआईआर को उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया. कुमार विश्वास ने अपने फैंस से भी कहा कि उनसे प्यार करने वालों का आभार. कुमार विश्वास ने भगवंत मान को सलाह दी कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाएं. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीट किया- पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़. मेरे ख़िलाफ़ की गई एफआईआर को ग़लत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया।
बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक केस दर्ज कराया था. दरअसल बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था. उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था. वहीं कवि कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज कराया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है. शिकायत दर्ज कराने वाले का कहना था कि कुमार विश्वास के इस बयान से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है. उसका कहना था कि इसकी वजह से जब वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया. मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित कुमार विश्वास के घर भी गई थी. पुलिस ने जांच में शामिल होने को भी कहा था. यहां तक कि इसके खिलाफ कुमार विश्वास हाईकोर्ट चले गए थे.
बग्गा पर मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी. पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा के घर आई तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा. बाद में पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस गिरफ्तारी को रोकने की हरसंभव कोशिश दिल्ली पुलिस ने की थी. लेकिन पंजाब पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई थी. दिल्ली पुलिस की अपील पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में बचा लिया था. दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आई थी. इस गिरफ्तारी के विरोध में बग्गा के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें पंजाब पुलिस को आरोपी बनाया गया था. बग्गा ने बाद में हाईकोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश दिया था.
India News (इंडिया न्यूज),Health And Fitness:स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी है संतुलित आहार लेना,…
Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस के शहर कजान की एक इमारत पर बड़ा ड्रोन…
India News (इंडिया न्यूज),Syria: सीरिया में तख्तापलट के बाद पूरी दुनिया इस बात को लेकर…
India News (इंडिया न्यूज़),Lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रोहतास जिले के दावत…
प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाएगा ओपन एयर थिएटर India News (इंडिया न्यूज),Bihar: बिहार पर्यटन…
India News (इंडिया न्यूज),Pakistan Reaction On PM Modi Kuwait Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (21 दिसंबर,…