Top News

Reserve Bank Of India: RBI का बड़ा बड़ा एक्शन, इन बैंकों पर ठोका करोड़ों का जुर्माना

India News (इंडिया न्यूज), Reserve Bank Of India, दिल्ली: बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के दो बैंकों आईसीआईसीआई बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक पर पेनल्टी का दावा ठोंका गया है। आरबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए तथा कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

ICICI बैंक पर लगी पेनल्टी

आरबीआई ने लगाई पेनल्टी की जानकारी देते हुए कहा कि इन दोनों बैंक पर रेग्यूलेटरी नियमों का अनुपालन न करने के कारण इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाया गई है। इस पेन्लटी लोन तथा एडवांस से संबंधित अंकुशों एवं धोखाधड़ी वर्गीकरण और बैंकों की ओर से जानकारी देने से जुड़े मानकों में उल्लंघन का आरोप पाया गया, जिसके बाद यह लगाया गया। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने में कमर्शियल बैंक तथा चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से फ्रॉड क्लासिफिकेशन एवं रिपोर्टिंग में आरबीआई के निर्देशों और उसका अनुपालन नहीं करने के चलते आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है।

Kotak Mahindra Bank पर लगी पेनल्टी

आरबीआई द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक पर भी 3.95 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का ऐलान किया गया है। आरबीआई की करी गई प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की ओर से नामित ग्राहक सेवा, वसूली एजेंट तथा कर्ज और अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है। 31 मार्च 2022 के बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन के रेफरेंस के आधार पर बैंक की वैधानिक जांच की गई थी।

दोनों बैंक रहे असफल

आरबीआई की जानकारी के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडर की वार्षिक समीक्षा करने में बैंक असफल रहा है। जिसके साथ ही बैंक यह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा कि शाम 7 बजे के बाद तथा सुबह 7 बजे से पहले ग्राहकों से संपर्क नहीं किया जाएगा। लोन डिस्बर्समेंट में शर्तों के विपरीत वास्तविक तिथि के जगह डिस्बर्समेंट की देय तिथि से ब्याज लगाया गया है। साथ ही लोन एग्रीमेंट में फोरक्लोजर चार्जेज का प्रावधान नहीं होने के बाद फोरक्लोजर चार्जेज लगाए गए है।

एक नजर खास रिपोर्ट पर

आरबीआई के अनुसार, दोनों ही केस में जुर्माना लगाने का कदम बैंक की ओर से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है। इसके बाद किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर अभी तक कोई फैसला सुनाने का इरादा नहीं है।

Also Read: Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप साबित करना मुश्किल, SC ने ED से कहा ऐसा कुछ…

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

Recent Posts

संभल हिंसा के बाद MP में पुलिस हुई अलर्ट, इन जिलों में तनाव का…

India News(इंडिया न्यूज) MP News: उत्तर प्रदेश के संभल में तनावपूर्ण स्थिति है. जामा मस्जिद…

22 minutes ago

रियल स्टेट में 500 करोड़ की धोखाधड़ी, ED ने Delhi-NCR में 12 ठिकानों पर मारा छापा, जानें पूरा मामला

India News (इंडिया न्यूज़),Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 500 करोड़ रुपये की कथित…

26 minutes ago

मुंबई इंडियंस ने धोनी के इस खास खिलाड़ी को अपनी टीम में किया शामिल, बैंगलोर के कप्तान को ले उड़ी दिल्ली

IPL 2025 Mega Auction: आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन सबकी नजरें इस दिन कुछ…

30 minutes ago

Bihar Teacher: 11:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे टीचर, फिर रसोइया ने उठाया ऐसा कदम; हिल गया पूरा बिहार

India News Bihar(इंडिया न्यूज़), Bihar Teacher: सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नित…

39 minutes ago