India News ( इंडिया न्यूज़ ), Sanjay Singh Case: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नही आ रही है। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। वहीं संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिक्रिया दी है।
- निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना चाहिए
- संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के आधार पर हुई
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से संजय सिंह को कहा गया कि “गिरफ्तारी को चुनौती देने के बजाय आपको निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना चाहिए था।” बता दें कि इस मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर दी गई थी। इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के आधार पर हुई है। इस मामले में जांच एजेंसियों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
दूसरे मामले में अमृतसर कोर्ट में पेशी
बता दें कि 18 नवंबर को पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी को लेकर टिप्पणी के मामले में संजय सिंह को तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। आम आदमी पार्टी रीवाल समेत अन्य नेताओं ने मजीठिया से माफी मांगी थी। वहीं संजय सिंह अभी तक इस मामले में केस लड़ रहे हैं।
यह मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिसमें दोनों पक्षों की ओर से गवाही पेश की संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने मजीठिया के उपर नशा तस्करी के आरोप लगाए थे। जिसके बाद सभी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि यह मामला 2016 का है। मोगा में एक रैली के दौरान केजरीवाल व सजंय सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर बताया था। जिसके बाद मजीठिया ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया।
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