India News (इंडिया न्यूज), Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कार्रवाई झेल रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका को आज सोमवार को खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तुरंत ही सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सत्येन्द्र जैन पर क्या है आरोप
बता दें कि, सत्येन्द्र जैन मेडिकल आधार पर 9 महीने से अधिक समय तक जेल से बाहर घुम रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, साल 2023 को जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ED ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। लेकिन जैन ने इन सभी आरोपों से किनारा कसा था।
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