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कल महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, SC may hear Maharashtra Political crisis cases tomorrow): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर मामलों की सुनवाई के लिए कल सूचीबद्ध कर सकता है.

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वह बुधवार को सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध कर सकती है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन निश्चित रूप से कल तक कुछ होगा।”

कौल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि मामला शीर्ष अदालत द्वारा पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था और ‘असली’ शिवसेना का निर्धारण करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही रोक दी गई है। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में पीठ को अवगत कराते हुए कौल ने कहा कि इस मुद्दे को तत्काल हल करने की आवश्यकता है.

अगस्त में संविधान पीठ को भेजा गया था मामला

अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था.

तब अदालत ने कहा था कि मामले की सुनवाई 25 अगस्त को संविधान पीठ करेगी, लेकिन मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है.

कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा ‘असली’ शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता के लिए दायर आवेदन और उसे धनुष और तीर के प्रतीक के आवंटन पर 25 अगस्त तक फैसला नहीं करने का आदेश दिया था.

शिवसेना के दोनों धड़ों की कई याचिकाएं लंबित

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने शिंदे समूह को चुनाव आयोग के सामने चुनौती दी थी कि वे ‘असली’ शिवसेना हैं.

उन्होंने एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप को शिवसेना का व्हिप मानने की महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष के पास शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं.

ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा से नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं.

शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के साथ-साथ अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी, जो शीर्ष अदालत के समक्ष भी लंबित है.

शिवसेना तोड़ शिंदे बने थे सीएम

29 जून को, शीर्ष अदालत ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की और एकनाथ शिंदे ने बाद में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

27 जून को, शीर्ष अदालत ने शिंदे और अन्य बागी विधायकों को 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत दी। इससे पहले, डिप्टी स्पीकर ने उन्हें 25 जून को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था.

एकनाथ शिंदे 20 जून को अपने समर्थक 40 विधायकों के साथ पहले मुंबई से सूरत फिर बाद में गुवाहाटी के होटल में रुके थे, जब मुंबई लौटे तो शिवसेना के 56 में से 40 विधायक शिंदे गुट और 16 विधायकों उद्धव गुट के पास बचे थे। बीजेपी के समर्थन से शिंदे सीएम बने.

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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