India News (इंडिया न्यूज), Sexual Harassment Case: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया, जिन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें पूरी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने सिंह की इस दलील का विरोध किया कि चूंकि कुछ कथित घटनाएं विदेश में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के साथ-साथ बाहर भी कथित उत्पीड़न की घटनाएं एक ही अपराध का हिस्सा थीं।
अगली सुनवाई 20 जनवरी को
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत नए सिरे से दलीलें सुन रही थी क्योंकि आरोप तय करने के चरण में ही पिछले न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया था। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है। श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने पहलवानों की सांस लेने की क्षमता की जांच करने के बहाने उनके स्तनों को छूने के अपने कृत्य को पिता के भाव के रूप में उचित ठहराया था।
पिछले साल, सिंह ने अदालत में कहा था कि इस तथ्य के मद्देनजर कि सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, भारत के बाहर कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सीआरपीसी की धारा 188 में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, भारतीय नागरिक द्वारा भारत के क्षेत्र के बाहर किए गए अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है।
कई धाराओं के तहत केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
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