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Eknath Shinde: सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे की जीत कैसे? 10 पॉइंट में समझे

India News (इंडिया न्यूज़), Eknath Shinde, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। यह शक्ति स्पीकर के पास तब तक रहेगी जब तक कि न्यायाधीशों का एक बड़ा पैनल इस पर शासन नहीं करता। इसे शिंदे की जीत बताया जा रहा है, 10 पॉइंट में समझते है।

1. कोर्ट ने उद्वव ठाकरे की सरकार को बहाल करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया क्योंकि नेता ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना चुना था।

2. अदालत ने, हालांकि, महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने में “गलती” की थी कि श्री ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। अदालत ने कहा, “राज्यपाल के पास कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी और इस मामले में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था।”

3. फैसले पर टिप्पणी करते हुए, उद्वव ठाकरे ने कहा, “एकनाथ शिंदे लोकतंत्र की हत्या के बाद जीते। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा मैंने किया।” उनके सहयोगी संजय राउत ने इसे “नैतिक जीत” बताया।

4. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम एकसाथ शिंदे ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, “क्या वह (उद्धव ठाकरे) SC या ECI से ऊपर हैं कि वह हमें अपना व्हिप या कोई अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहीं करने देंगे और हमें शिवसेना नाम का इस्तेमाल नहीं करने देंगे।” सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में क्या कहा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार काम किया। क्या होता अगर फ्लोर टेस्ट हुआ होता और उनकी (एमवीए) सरकार इसमें फेल हो जाती।

5. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकसाथ शिंदे ने एक साथ मीडिया से बात की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट हैं।

6. देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे को शोभा नहीं देता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे एनसीपी और कांग्रेस के साथ सीएम पद के लिए गए तो क्या वह अपनी नैतिकता भूल गए थे। उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन डर के कारण जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया।

7. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अदालत ने राजनीतिक स्थिति पर आदेश दिया, यह एक सराहनीय फैसला है। यह एक उचित निर्णय था। इसलिए, मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करता हूं।

8. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने आठ याचिकाओं को एक साथ सुना गया।

9. वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उद्धव ठाकरे की टीम के लिए बहस की, जबकि हरीश साल्वे, नीरज कौल और महेश जेठमलानी ने एकनाथ शिंदे के खेमे का प्रतिनिधित्व किया।

10. फरवरी में विवाद पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और उसका धनुष-बाण चिन्ह प्रदान किया था। ठाकरे के छोटे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया और एक ज्वलंत मशाल का प्रतीक।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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