होम / महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी

Roshan Kumar • LAST UPDATED : December 13, 2022, 1:27 pm IST

इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Supreme court hear case of Maharashtra political crisis on January 10): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक के संबंध में उद्धव ठाकरे और शिवसेना समूह के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संबंधित प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों को इस बीच सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा।

ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने पर बहस करेंगे।

तीन जजों की पीठ ने पांच जजों के पास भेज दिया था

खंडपीठ ने अपने बयान में कहा, “इस बात पर सहमति बनी है कि श्री सिब्बल सात न्यायाधीशों की पीठ को प्रस्तावित संदर्भ पर अपनी प्रस्तुति का एक संक्षिप्त नोट प्रसारित करेंगे। यह नोट दो सप्ताह पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल और निजी प्रतिवादियों को प्रस्तुत किया जाएगा।”

13 जुलाई, 2016 को, नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं, जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है।

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह ने शीर्ष अदालत से कहा था कि महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार चल रही है। अगस्त में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया था।

कोर्ट ने कार्रवाई नही करने को कहा 

इसमें कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शामिल कुछ मुद्दों पर विचार के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ की आवश्यकता हो सकती है। पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने को भी कहा।

विशेष रूप से, शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएँ लंबित हैं जो शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दायर की गई हैं।

ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने नव नियुक्त महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी जिसमें एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप को शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दी गई थी। याचिका में कहा गया है: नवनियुक्त अध्यक्ष के पास शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को मंजूरी दी थी

ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु ने नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिका लंबित है।

डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिस के साथ-साथ शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को शिंदे समूह की चुनौती भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

29 जून को, शीर्ष अदालत ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.