दिल्ली (Supreme court hear Petation related to Delhi mayor polls on 3 February): सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मेयर चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 फरवरी की तारीख दी हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर प्रत्याशी शैल्य ओबेरॉय ने दिल्ली में मेयर के चुनाव जल्द करने को लेकर याचिका लगाई थी। शैली की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले को रखा गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “इसे 3 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा।” ओबेरॉय ने अपनी याचिका में तय समय पर चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का आदेश, कोर्ट से देने का आग्रह किया हैं। पिछले महीने सात सितम्बर को नगर निगम चुनाव का नतीजा आया था लेकिन अब तक राजधानी में नए मेयर का चुनाव नही हो सका हैं।
दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। AAP ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 104 पर जीत हासिल की थी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में फिलहाल कोई मेयर और डिप्टी मेयर नहीं है। एमसीडी के पिछली दो बैठकों में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामा हुआ था। शुरू में बीजेपी ने कहा था कि वह मेयर चुनाव में प्रत्याशी नही देगी लेकिन बाद में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। हंगामे के बीच मेयर चुनाव 6 जनवरी और 24 जनवरी को स्थगित कर दी गई। AAP सदस्यों ने मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने पर आपत्ति जताई थी।
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