Supreme Court on Adani-Hindenburg Report: सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए इस कमेटी को गठन करने का फैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी जांच करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल करते हुए कहा है कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर की गई है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का वक्त दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने समिति के अधिकार का उल्लेख करते कहा कि कमेटी का कार्य ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदाणी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा। SC ने SEBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए। इससे पहले अदालत ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वहीं सर्वेच्च न्यायालय के इस फैसले पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि अदाणी समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। समूह ने कहा है कि यह समयबद्ध तरीके से इस मामले को अंतिम रूप देगा। इसके बाद अदाणी समूह के मुखिया गौतम अदाणी ने ट्वीट कर कहा, “सच्चाई की जीत होगी।”
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