India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court Delhi: दिल्ली पुलिस ने बुधवार 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की जानी आवश्यक है। हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है।
पहलवानों ने दावा किया है कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबी सहयोगियों की ओर से कई मौकों पर शारीरिक उत्पीड़न किए गए हैं, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई बड़े पहलवानों ने ऐसे घिनोने काम के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत रखी है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर मांग की हैं कि जांच समिति की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
तुषार मेहता ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच किए जाने की आवश्यकता है। मेहता ने कहा कि ऐसी धारणा कायम न होने दें कि अदालत के कहने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीठ ने कहा है कि दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अपने विचार रख सकती है।
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