इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद कर की गई उनकी टिपण्णी के मामले में राहत देते हुए उनपर किसी भी प्रकार की कारेवाई न करने का आदेश दिया है,कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ उनकी टिपण्णी को लेकर मामले दर्ज है,यह आदेश भविष्य में दर्ज होने वाले किसी मामले में भी उनको रहत देता है,कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी,कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमो को एक जगह ट्रांसफर करने पर भी विचार कर रहा है.

न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और जेबी पारदीवाला की पीठ ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की,नूपुर शर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए,नूपुर शर्मा ने एक जुलाई को कोर्ट में याचिका लगाई थी उसी याचिका पर पुनर्विचार याचिका आज लगाई गई थी,वकील मनिंदर सिंह ने कहा की नूपुर शर्मा की जान को खतरा है और वह इस स्थिति में नहीं है की उच्च न्यायलयों में अपनी बात रख सके जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जुलाई को आदेश दिया था.

इसपर पीठ ने कहा की उनकी मुख्या चिंता नूपुर शर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि वह कानून के तहत अपने उपचार का लाभ उठा सकें,पीठ ने केंद्र और राज्यों (जहां प्राथमिकी दर्ज की गई है) को जान से मारने की धमकी से सुरक्षा देने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया.

कोर्ट में मनिंदर सिंह ने अजमेर दरगाह के खादिम और अन्य वीडियो भी दिखाए जिसमे नूपुर को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

नूपुर शर्मा ने एक जुलाई को भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली थी.