India News (इंडिया न्यूज़), Mansih Kashyap Supreme Court , दिल्ली: बिहारी प्रवासियों पर हमलों के कथित फर्जी वीडियो बनाने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका परा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मनीष पर देशभर में कई मामले दर्ज है, उन्होंने सभी मामले को एक साथ करने के लिए याचिक दायर की थी।
मनीष कश्यप की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए तो वही तमिलनाडु की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मामले में एनएसए लगाया गया है। साथ ही छह मामले तमिलनाडु में दर्ज है वही तीन मामले बिहार में दर्ज है।
एनएसए पर हैरानी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहैा कि उसके खिलाफ एनएसए? एनएसए? हम एफआईआर को क्लब करेंगे लेकिन एनएसए? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं और वह पूरी तरह से फर्जी वीडियो अपलोड कर रहा है। सिब्बल ने मनीष को राजनेता बताया।
वही बिहार सरकार ने वकील ने यह व्यक्ति आदतन अपराधी है और धारा 307 के अपराध का भी आरोपी है.. उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। याचिका पर आदेश सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद 32 याचिका के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता एनएसए के तहत नजरबंदी आदेश को चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी करें। बिहार और तमिलनाडु सरकार को राहत के खिलाफ काउंटर दाखिल करने की अनुमति भी दी गई।
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