इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल सर्विस कमिशन में हुए कथित भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
जानकरी दें, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कठघरे में हैं।’
आपको बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी। उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल एसएससी ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक और तीन निरीक्षकों को SIT में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने डीएसपी और एक निरीक्षक को टीम से हटाए जाने का निर्देश दिया था।गौरतलब है कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है।
India News (इंडिया न्यूज़),Jalore News: जिले के सायला थाना क्षेत्र के युवक एक महीने पहले…
India News HP(इंडिया न्यूज़), Kangana Ranaut : मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत…
India News (इंडिया न्यूज़) UP New: यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने…
AR Rahman से तलाक के बाद पत्नी को 2,000 करोड़ रुपये में से कितना फीसदी…
Bangladeshi Hindu Religious Leader Detained: बांग्लादेशी हिंदू धार्मिक नेता कृष्ण दास प्रभु को सोमवार को…
India News (इंडिया न्यूज़),Bihar Police Recruitment: बिहार विधानसभा के शीतकालीन की शुरुआत सोमवार को हुई…